मुंबई: महाराष्ट्र में गुटखा-पान मसाला बनाने, बेचने या स्टोर करने वालों के खिलाफ लगेगा MCOCA एक्ट- तुकाराम मुंढे (FDA आयुक्त)
मुंबई में महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट किया है कि FSSAI अधिनियम की धारा 30 के तहत गुटखा और पान मसाला राज्य में प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों का निर्माण, परिवहन, भंडारण और बिक्री महाराष्ट्र में पूरी तरह निषिद्ध है। FDA लगातार निरीक्षण और कार्रवाई के माध्यम से प्रतिबंध को प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहा है। अधिकारियों ने व्यापारियों और नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले इन उत्पादों पर रोक का उद्देश्य जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और युवाओं को नशे की लत से बचाना है।








