महाराष्ट्र में डांस बारों पर शिकंजा, पुलिस एक्ट में संशोधन की तैयारी

महाराष्ट्र में डांस बारों पर शिकंजा, पुलिस एक्ट में संशोधन की तैयारी

विधानसभा में बड़ा ऐलान: डांस बार परफॉर्मेंस लाइसेंस के गलत इस्तेमाल पर कड़ा कानून बनेगा.

सरकार बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने पर भी विचार कर रही है

मुख्यमंत्री ने डांस बार के आस-पास तेज़ संगीत और शोर-शराबे से जुड़ी चिंताओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि DJ और तेज़ आवाज़ वाले साउंड सिस्टम के लिए मंज़ूरी मौजूदा ‘शोर-शराबे से जुड़े नियमों’ (Noise Pollution Rules) के तहत दी जाती है, और नियम तोड़ने की शिकायत मिलने पर अधिकारी कार्रवाई करते हैं। फडणवीस ने सदन को यह भी बताया कि सरकार, कानून और न्याय विभाग से सलाह-मशविरा करके, ऐसे प्रतिष्ठानों (जैसे डांस बार) के लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने के लिए कानूनी प्रावधान लाने की संभावना पर विचार कर रही है जो बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हैं।

‘जनभावना और कानून अलग-अलग हैं’

विधायकों की चिंताओं को समझते हुए, फडणवीस ने कहा कि सरकार को यह पक्का करना होगा कि कोई भी कानूनी बदलाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा, “जनभावना और कानून में फ़र्क होता है। हमें यह पक्का करना होगा कि संवैधानिक आज़ादी का गलत इस्तेमाल न हो, लेकिन इसके बीच एक बहुत बारीक कानूनी रेखा होती है। उन्होंने यह भी बताया कि डांस बार से जुड़े मामलों में गलत व्यवहार के दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, हालांकि उन्होंने उन अधिकारियों की सही संख्या नहीं बताई जिनके खिलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई थी।

 

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